CG NEWS : बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिम्स के सेवानिवृत्त प्राध्यापक से वसूली के आदेश पर लगाई रोक.....
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सिम्स के डीन के आदेश को चुनौती देते हुए डॉ चौधरी ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा “स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य विरुद्ध रफीक मसीह एवं अन्य’ साथ ही “थामस डेनियल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला” के वाद में निर्णय दिया गया है कि “किसी भी शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसे सेवाकाल के दौरान अधिक भुगतान का हवाला देकर उसके सेवानिवृत्ति देयक से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती।” डीन ने याचिकाकर्ता को रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं की है। आदेश के पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।