लोकायुक्त की नियुक्ति पर बढ़ सकती है एमपी सरकार की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
By: Sanjay Purohit | Created At: 23 March 2024 06:27 AM
एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार से नियुक्ति फाइल मांग ली है। साथ ही दो सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है।
![banner](https://img.ind24.tv/content/Banner/1024_576/18aede07-14d0-4e14-9721-529c914d1614.webp)
![Ads Img](https://img.ind24.tv/content/Ads/linear.png)
मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले लोकायुक्त बने सतेंद्र कुमार की नियुक्ति पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है। वहीं, कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से लोकायुक्त की नियुक्ति की पूरी फाइल मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उमंग ने आरोप लगाया था कि लोकायुक्त सतेंद्र कुमार की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें जानकारी दिए बिना लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है, जो कि नियमों के विपरीत है।