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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई

By: Ramakant Shukla | Created At: 27 March 2024 02:07 PM


शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

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शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल की अंतरिम राहत की गुहार पर एजेंसी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। अदालत अब 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।

2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब

केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया था और केजरीवाल की एप्लीकेशन और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया।