कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज, जाने कोर्ट ने क्या कहा
By: Sanjay Purohit | Created At: 11 May 2024 06:28 AM
सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल द्वारा लगाई गई याचिका खारिज कर दी है।
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मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मोती सिंह पटेल को डमी केंडीडेट के तौर पर इंदौर सीट से मैदन में उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब इस मामले में हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल द्वारा लगाई गई याचिका खारिज कर दी है।
अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी से शुरु हुआ बवाल
आपको बता दें कि पिछले दिनों इंदौर लोकसभा सीट पर नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। साथ ही उन्होंने एकाएक बीजेपी की सदस्यता भी ले ली थी। अक्षय कांति बम के साथ सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट के आधार पर कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल का नामांकन भरा था, जिसे चुनाव आयोग ने अक्षय कांति बम के नामांकन दाखिल होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। अक्षय के नामांकन वापस लेने के बाद इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे मोती सिंह पटेल ने कोर्ट के सामने सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट के आधार पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, जिसे आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है।