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चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 1 जून तक अंतरिम राहत

By: Ramakant Shukla | Created At: 10 May 2024 09:26 AM


अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की।

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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।

पंजाब-दिल्ली में चुनाव प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल

दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस तरह केजरीवाल अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे।