Delhi Pollution: दिल्ली में ऑड-ईवन, दिवाली के अगले दिन से बदलेगा ट्रैफिक नियम, प्रदूषण के बीच स्कूल बंद पर भी लिया फैसला
By: payal trivedi | Created At: 06 November 2023 03:35 PM
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवेन लागू होगा।

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवेन लागू होगा। इससे पहले लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होने के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया।
एक हफ्ते रहेगा ऑड-ईवेन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए नियमित तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद दिल्ली प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिवाली के अगले दिन एक हफ्ते का ऑड-ईवेन का फार्मूला लागू किया जाएगा। यह 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा।
दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू
गोपाल राय ने कहा कि BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह GRAP-4 में भी जारी रहेगा। LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन है। इसके अलावा GRAP-3 में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों पर विध्वंस कार्य को छूट दी गई थी। हालांकि, अब उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कक्षाओं का सस्पेंड करने का निर्देश
इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फॉर होम पर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं, स्कूलों को 10 नवंबर तक कक्षा 10 और 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाएं सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बाकी अन्य की सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं ही संचालित होंगी।
प्रदूषण पर सरकार का फैसला
- 10वीं व 12वीं को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद
- निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य ट्रकों की एंट्री पर बैन
- BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध