मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार के सबसे पहले फैसले, जिसमें सभी धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने की और इसे लेकर लगातार सख्ती बरतने की बात कही गई थी, उस पर प्रदेश के खंडवा जिले के याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाई गई एक पिटीशन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश पारित हुआ।
आदेश में उच्च न्यायालय ने खंडवा जिला कलेक्टर को धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर याचिकाकर्ता के पूर्व में दिए आवेदन पर 30 दिन में न्यायोचित निर्णय पारित करने का आदेश दिया। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में जिला कलेक्टर सहित कमिश्नर और प्रदेश के प्रमुख सचिव से मांग की थी कि उन्हें सुप्रीमकोर्ट की तय गाइडलाइन के अनुसार अपने धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की विधिवत अनुमति दी जाए।
हाल ही में एक बार फिर से प्रदेश भर में लाउडस्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वहीं अमर उजाला से हुई खास बातचीत में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का मानना है कि उनकी याचिका इस कार्रवाई के मामले में प्रदेश भर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।