दिल्ली में आज से ग्रैप-2 नियम लागू , गंभीर प्रदूषण को देखते हुए लिया गया निर्णय
By: Richa Gupta | Created At: 01 November 2023 12:14 PM
दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों से राजधानी में बेहद गंभीर प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैप-2 लागू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आज से लागू हो गया है।

दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों से राजधानी में बेहद गंभीर प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैप-2 लागू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आज से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करना है। अब दिल्ली में रहने वाले और राजधानी से अपने वाहनों से गुजरने वाले लोगों को ग्रैप-2 के नियमों का पालन करना होगा।
डीजल बसों की नो एंट्री
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि ग्रैप - टू के प्रावधान लागू होने के बाद 1 नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों की डीजल बसें एंट्री नहीं कर पाएंगी। यानी कि आज से GRAP-2 लागू होने की वजह से अब लोगों को ग्रैप-2 के नियमों का भी पालन करना होगा। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है। अब दिल्ली में उन्हीं डीजल बसों को प्रवेश की इजाजत मिलेगी, जो बीएस6 कैटेगरी वाली हैं। इसके अलावा, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की भी एंट्री बनी रहेगी।
पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया गया
विंटर एक्शन प्लान के तहत ग्रैप-2 लागू होने के बाद आज से दिल्ली में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को पार्किंग चार्ज के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। आज से दिल्ली में CNG इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजल जेनरेटर का यूज पूरी तरह से दिल्ली में बैन कर दिया गया है। प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने के निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका असर यह होगा कि अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा. अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे। सांस और दिल की बीमारियों वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।