Delhi Court में बृजभूषण के सामने महिला पहलवानों ने लगाए संगीन आरोप कहा- 'हमें गलत तरीके से छूकर...'
By: payal trivedi | Created At: 01 September 2023 06:28 PM
यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Court) में अपनी दलीलें पेश की।

New Delhi: यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Court) में अपनी दलीलें पेश की। पहलवानों की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जान ने कहा कि मामले में एक ही प्राथमिकी हुई है, जिसमें सभी शिकायतकर्ताओं ने एक ही प्रकार के आरोप लगाए हैं।
महिला पहलवानों ने लगाए ये आरोप
महिला पहलवानों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गलत तरीके से छूकर सांस की जांच करता था। ऐसे में आरोपित सांसद के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं। इस दौरान सांसद बृजभूषण शरण सिंह अदालत में मौजूद रहे।
'बयान दर्ज करने का तरीका सही नहीं'
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल (Delhi Court) के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जान ने यह भी कहा कि जिस तरह से शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए हैं वह सही नहीं। उन्होंने इसे समय की बर्बादी कहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के फैसले को भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण की तरफ से अदालत में चुनौती नहीं दी गई है।
कमेटी ने नहीं निकाला कोई निष्कर्ष- अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अगर सभी अपराध देश के बाहर हुए हो तो इसके लिए मंजूरी लेने की जरूरत होती है, लेकिन अपराध देश के अंदर हुआ हो तो उसके लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि ओवर साइट कमेटी भी नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट में बस यह बताया कि किसने क्या कहा, उनका अपना कोई निष्कर्ष नहीं था।
16 सितंबर तक स्थगित हुई कार्रवाई
अधिवक्ता ने बताया कि उस समय एक कमेटी (Delhi Court) बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बृजभूषण को क्लिनचिट नहीं दी है। अदालत ने रेबेका जान की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें रखने के लिए अदालत से समय मांगा है।