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Rajasthan News: पीएम कुसुम योजना के तहत अब छोटे किसानों को भी मिलेगी सब्सिडी, लागत का 60 प्रतिशत दिया जाएगा अनुदान

By: payal trivedi | Created At: 09 May 2024 04:59 AM


पीएम कुसुम योजना में अब छोटे किसान भी सब्सिडी पर खेत में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकेंगे। तीन से पांच एचपी के सोलर पंप वालों को भी सब्सिडी मिलेगी।

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Jaipur: पीएम कुसुम योजना में अब छोटे किसान (Rajasthan News) भी सब्सिडी पर खेत में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकेंगे। तीन से पांच एचपी के सोलर पंप वालों को भी सब्सिडी मिलेगी। दरअसल अभी तक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर 7.5 और 10 एचपी वालों को अनुदान दिया जाता था। अब इसमें बदलाव किया गया है।

लागत का 60 प्रतिशत दिया जाएगा अनुदान

किए गए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी शंकर लाल जाट ने बताया कि कम भूमि के कारण 3 और पांच एचपी के सोलर लगाने वालों को भी सब्सिडी मिलेगी। इसमें लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 40 फीसदी किसानों को खर्च करनी होगी। 60 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट और 30 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। एक किसान को सोलर पंप लगाने पर अधिकतम 2.38 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा।

45 हजार रूपए की भी मिलेगी मदद

जिले में आचार संहिता लगने से पहले विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 582 किसानों के आवेदन आए थे। जिसमें से 49 किसानों की फाइल कंप्लीट हो चुका है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के किसानों को अनुदान के अलावा राज्य मद से 45 हजार रुपए की मदद भी मिलेगी। उप निदेशक शंकर लाल जाट ने बताया कि 3 एचपी पर 2.15 लाख रुपए की लागत है और 1.14 लाख रुपए की सब्सिडी किसान को मिलेगी। 5 एचपी की मोटर पर 3.05 लाख रुपए की लागत और 1.76 लाख रुपए का अनुदान किसान को मिलेगा और 7.5 एचपी की मोटर पर 4.53 लाख रुपए की लागत और 2.38 लाख रुपए का अनुदान किसान को मिलेगा।

60 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

उन्होंने बताया कि अब तक 7.5 और 10 एचपी मोटर बड़े किसानों को ही मिलते थे। लेकिन अब अभी 2 हजार सोलर पंप का लक्ष्य मिला हुआ है। इस योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और सिंचाई के लिए डीजल चलित संयंत्र या अन्य वैकल्पिक साधन पर निर्भर है, उन्हें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र सरकार अनुदान पर उपलब्ध करवाएगी। अनुदान के बाद किसान द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइको स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर संयंत्र काम में लेने जरूरी हैं। आवेदन के बाद योजना में जनरल और ओबीसी वर्ग के किसान को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

यह डॉक्यूमेंट्स जरूरी

कृषि अधिकारी जाट ने बताया कि पीएम कुसुम योजना (Rajasthan News) में सोलर पंप अनुदान आवेदन के लिए आचार संहिता से पहले आवेदन लिए गए थे। इसके लिए जनआधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भूस्वामित्व), सिंचाई जल स्त्रोत ऑनलाइन स्व घोषित प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन न होने का शपथ ऑनलाइन स्वघोषित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ओबीसी और जनरल वर्ग में न्यूनतम 0.4 का भूस्वामित्व होना जरूरी है। एसटी के किसानों को 3 और 5 एचपी क्षमता के पम्प सेट के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का जमीन की जरूरत है।