आम चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत, आयकर विभाग बोला- टैक्स नोटिस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं
By: Sanjay Purohit | Created At: 01 April 2024 08:34 AM
कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस मामले में राहत मिली है। आईटी विभाग की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
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आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस के मामले में इनकम टैक्स विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
IT विभाग नहीं करेगा कोई कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने इनकम टैक्स विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रेकॉर्ड पर लिया जिसमें सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस से संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है।