सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था हमारा आदेश, पूरे देश में पटाखों पर बैन लगे
By: Richa Gupta | Created At: 07 November 2023 05:10 PM
पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था।

पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मामला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। NCR में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे। यानी पटाखों पर प्रकिबंध रहेगा।
प्रदूषण को रोकना सभी की जिम्मेदारी- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वह दिल्ली NCR समेत देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे थे। पंजाब में पराली जलाने, देश के बाकी हिस्सों में अन्य कारणों से प्रदूषण के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत ने कहा, यह सिर्फ अदालत का काम नहीं है कि वह प्रदूषण को रोके, ये सभी की जिम्मेदारी है खासकर सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही है।
सरकार पराली जलाना रोके
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते कहा, 'सरकार पराली जलाना रोके। वह पराली जलाना कैसे रोकती है इसके बारे में वह नहीं जानते पर पंजाब सरकार पराली जलाना रोके। अदालत ने कहा, ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता है कि आप हमेशा राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने के लिए कहा।