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निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी 9 नवंबर से डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

By: Ramakant Shukla | Created At: 02 November 2023 07:49 AM


विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों मे नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, बीएलओ, ड्रायवर, कंडक्टर डाक मतपत्र से अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए होलकर साइंस कालेज के डा. एपीजे अब्दुल कलाम भवन में फेसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। डाक मतपत्र से मतदान की कार्यवाही 8 नवम्बर से 11 नवम्बर तक सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक चलेगी।

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विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों मे नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, बीएलओ, ड्रायवर, कंडक्टर डाक मतपत्र से अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए होलकर साइंस कालेज के डा. एपीजे अब्दुल कलाम भवन में फेसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। डाक मतपत्र से मतदान की कार्यवाही 8 नवम्बर से 11 नवम्बर तक सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक चलेगी। होलकर कालेज के अब्दुल कलाम भवन में विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, इंदौर-1 तथा इंदौर-2 का फेसिलिटेशन सेंटर भू-तल पर है। इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5 तथा विधानसभा क्षेत्र महू का फेसिलिटेशन सेंटर प्रथम मंजिल पर बनाया गया है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र राऊ और सांवेर का फेसिलिटेशन सेंटर द्वितीय मंजिल पर होगा।

80 साल से अधिक, दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा के लिए बनाए 109 दल

जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा 6 से 9 नवंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से 109 मतदान दल बनाए गए है और 18 दल रिजर्व रखे गए है। इस कार्य के लिए कुल 127 दल गठित किए गए है। रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्टल बैलेट के लिये सामग्री का वितरण 6 नवम्बर को किया जाएगा। पोस्टल बैलेट मतदान दल का प्रशिक्षण 02, 03 और 04 नवम्बर को होलकर सांइस कालेज में आयोजित किया गया है। घर बैठे मतदान सुविधा डाक मतपत्र के माध्यम से दी जायेगी। इसके लिए गठित दल चिन्हित उक्त मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदान की कार्यवाही संपन्न करायेंगे। इस दौरान मत की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई जाएगी। जो व्यक्ति शारीरिक दुर्बलता के कारण स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं है तो उसे वोट डालने के लिये किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति भी दी जाएगी।