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एमपी में चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, अस्थाई पार्टी कार्यालय में एक ही झंडा लगाने के निर्देश

By: Richa Gupta | Created At: 30 October 2023 10:14 AM


विधानसभा चुनाव में आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान राजनैतिक दल प्रचार सामग्री ढोने वाले वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे।

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विधानसभा चुनाव में आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान राजनैतिक दल प्रचार सामग्री ढोने वाले वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दल अपने कार्यालयों में प्रचार सामग्री ढोने के लिए व्हीकल परमिट देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अधिकृत किया है। वाहन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। इस वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वाहन पर आने वाले खर्च को संबंधित विधानसभा उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी यह अनुमति प्रदान करेंगे

चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनैतिक दल अपने पदाधिकारियों को चुनावी अभियान के उद्देश्य से जिले के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने के लिए वाहन संबंधी आवेदन दे तो संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी यह अनुमति प्रदान करेंगे। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार दिए हैं कि वे एक जिले के एक दल को केवल एक वाहन का व्हीकल परमिट प्रदान करेंगे। इस वाहन का खर्च उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ेगा, बल्कि यह खर्च राजनैतिक दल को वहन करना होगा।

खर्च राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा

साथ ही यह भी कहा है कि कोई राजनैतिक दल चुनाव प्रचार के लिए पूरे राज्य में जाने के लिए वाहन की परमिट की मांग करता है तो इस वाहन का परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। इस वाहन पर होने वाले खर्च राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा।

चुनाव कार्यालय को लेकर भी निर्देश जारी किए

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थायी कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेंगे। उम्मीदवारों को ऐसे अस्थायी कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।