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तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट ने इमरान और पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई 14 साल की सजा की निलंबित

By: Sanjay Purohit | Created At: 01 April 2024 11:07 AM


पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारवास की सजा निलंबित कर दी है।

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इस्लामाबादः पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारवास की सजा निलंबित कर दी है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया था और प्रत्येक पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।