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हनीट्रैप मामला: बड़ी तैयारी में SIT, ‘मानव तस्करी’ फैसले के ‘री-ट्रायल’ में फंस सकते हैं दिग्गज नेता

By: Sanjay Purohit | Created At: 09 May 2024 07:02 AM


बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में एसआइटी मानव तस्करी से जुड़े आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले का री-ट्रायल कराने की तैयारी कर रही है। एसआइटी का तर्क है कि साक्ष्य का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया।

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इंदौर केस में जब्त डिजिटल साक्ष्य की सुनवाई नहीं होने पर एसआइटी की हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई से पहले ही भोपाल की पल्लवी त्रिवेदी की एडीजे कोर्ट का फैसला आ गया। अब एसआइटी जांच अधिकारी और विधि-विशेषज्ञों से परामर्श कर रही हैं। इसके बाद रीट्रायल प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।

इन आधार पर SIT भेजेगी प्रस्ताव

मामले में 9 गवाह थे, पर सिर्फ 2 गवाह

लड़की और उसके पिता के बयान के आधार पर ही फैसला आ गया।

मेल, चैट, सीडीआर का विश्लेषण नहीं किया गया।

इंदौर में सील डिजिटल प्रमाण को भोपाल में न्यायिक आधार बता विश्लेषण से मना।