हनीट्रैप मामला: बड़ी तैयारी में SIT, ‘मानव तस्करी’ फैसले के ‘री-ट्रायल’ में फंस सकते हैं दिग्गज नेता
बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में एसआइटी मानव तस्करी से जुड़े आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले का री-ट्रायल कराने की तैयारी कर रही है। एसआइटी का तर्क है कि साक्ष्य का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया।
मामले में 9 गवाह थे, पर सिर्फ 2 गवाह
लड़की और उसके पिता के बयान के आधार पर ही फैसला आ गया।
मेल, चैट, सीडीआर का विश्लेषण नहीं किया गया।
इंदौर में सील डिजिटल प्रमाण को भोपाल में न्यायिक आधार बता विश्लेषण से मना।