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बचे हुए नर्सिंग कॉलेजों की जांच भी सीबीआई करेगी; एमपी हाईकोर्ट के निर्देश

By: Sanjay Purohit | Created At: 06 February 2024 06:23 AM


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी की जांच के लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में बचे हुए नर्सिंग कॉलेजों की जांच भी सीबीआई करेगी। इसकी चपेट में करीब 200 कॉलेज आएंगे।

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एमपी में चल रहे नर्सिंग कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर के शेष नर्सिंग कॉलेजों की भी सीबीआई जांच होगी। ऐसे करीब 200 कॉलेज बचे हुए हैं जो इस दायरे में आएंगे। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि अभी मात्र 364 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई द्वारा की गई है। वहीं, पिछले 3 सालों में लगभग 700 से अधिक नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में खुले हैं।

नए खोले गए कॉलेज भी मापदंडों के अनुरुप नही

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि नए खोले गए कॉलेज भी मापदंडों को पूरे नहीं करते हैं। इसके उदाहरण भी याचिकाकर्ता ने पेश कर बचे हुए उन कॉलेजों की जांच की मांग की है। साथ ही सत्र 2022-23 में नए खुले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के फोटो भी पेश किए, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त की। साथ ही सरकार से अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हाईकोर्ट स्वयं मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का आकलन करेगा। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने यह सुनवाई की है।