मप्र में एक जून से RTO के नए नियम, नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्ती
सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें 1 जून 2024 से नए नियमों को मप्र में लागू किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा।
यहां बता दें कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। वहीं 16 साल की उम्र पूरी होने पर 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं।
तेज रफ्तार- अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।
बिना लाइसेंस के गाडी चलाना - अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नाबालिग ड्राइवर- 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकडा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा और गाडी मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
हेलमेट और सीट बेल्ट- हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा।