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आज से LIC पॉलिसी से लेकर इंश्योरेंस KYC तक बदली ये चीजें

By: Richa Gupta | Created At: 01 November 2023 04:58 PM


से तो रोज ही कोई न कोई बदलाव होता है, लेकिन आज 1 नवंबर से लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं।

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वैसे तो रोज ही कोई न कोई बदलाव होता है, लेकिन आज 1 नवंबर से लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। आज से बीमाधारकों के लिए KYC के नियम बदल गए हैं। GST चालान करने का नियम भी बदल गया है। LIC की पॉलिसी को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। आइए जानें बदलावों के बारे में।

LIC पॉलिसी फिर से शुरु करवा सकते हैं

अगर आपने LIC पॉलिसी बंद करा दी है या बंद हो गई है तो आज से उसे फिर चालू करा सकते हैं। बंद हुई LIC पॉलिसी को शुरू कराने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन आगे भी आप उसे फिर चालू कर सकते हैं। एक से 3 लाख तक के एश्योर्ड टर्म वाली पॉलिसी शुरू करा सकते हैं। इसके लिए लेट फीस में 30 फासदी या 3500 रुपये की छूट मिलेगी। 3 लाख रुपये से ज्यादा वाली पॉलिसी पर लेट फीस में 30 फीसदी या 4 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।

KYC कराना जरूरी

आज 1 नवंबर से इंश्योरेंस के लिए KYC कराना भी जरूरी हो गया है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दी है। तुरंत प्रभाव से यह आदेश आज से लागू हुआ है। इस नए नियम का सीधा असर लोगों के इंश्योरेंस के लिए किए गए क्लेम पर पड़ेगा। KYC नहीं होने पर बीमा कंपनी अपने खर्चों से जुड़े क्लेम को कैंसिल कर सकती हैं।

GST चालान पोर्टल पर 30 दिन के अंदर अपलोड करना होगा

आज से GST चालान पोर्टल पर 30 दिन के अंदर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार, 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए यह आदेश हैं। इन कारोबारियों को हर हाल में GST चालान 30 दिन के अंदर ही पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह फैसला 1 सितंबर को हुई बैठक में लिया गया था और इसे लागू 1 नवंबर से किया जा रहा है, जिसकी सख्ती से पालन करना होगा। नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है।