केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत: अंतरिम जमानत पर SC की टिप्पणी
By: Sanjay Purohit | Created At: 07 May 2024 09:32 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए दलीलें सुनेगा क्योंकि वह "दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए दलीलें सुनेगा क्योंकि वह "दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है"। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक "असाधारण मामला" है और "ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी है"।
रिहा किया जाना चाहिए या नहीं
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, "यह एक असाधारण स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी है। चुनाव पांच साल में एक बार होता है। यह फसल की कटाई जैसा नहीं है जो हर चार से छह महीने में होगी। हमें प्राथमिकता से इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या उसे रिहा किया जाना चाहिए या नहीं अंतरिम में।'' हालांकि, ईडी ने अदालत के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे "गलत मिसाल" कायम होगी।
ईडी को समय चुनने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता
इसने पूछा, "एक राजनेता के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं है। क्या अभियोजन का सामना कर रहे सभी सांसदों और विधायकों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए?" इसके बाद अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा। "क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में विशेष व्यवहार मिल सकता है। 5,000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं, क्या होगा यदि वे सभी कहते हैं कि वे प्रचार करना चाहते हैं; 6 छह महीनों में नौ समन, ईडी को समय चुनने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; और उन्होंने ऐसा नहीं किया है अभी तक साक्ष्य सामने नहीं आया है, इसलिए इस स्तर पर अंतरिम जमानत दी जा सकती है।"