Odisha Train Accident: बालासोर रेल हादसा मामले में CBI ने कार्रवाई, तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
By: payal trivedi | Created At: 02 September 2023 06:44 PM
इसी वर्ष 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर (Odisha Train Accident) में हुए रेल हादसे के मामले में सीबीआई ने कथित गैर इरादतन हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में तीन गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है।

बालासोर: इसी वर्ष 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर (Odisha Train Accident) में हुए रेल हादसे के मामले में सीबीआई ने कथित गैर इरादतन हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में तीन गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है।
हादसे में 296 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने बालासोर जिले में तैनात तीन वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर आमिर और एक टेक्निशियन पप्पू कुमार को तीन ट्रेनों की दुर्घटना की जांच के सिलसिले में 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए थे।
ये है पूरा मामला
बता दें कि दो जून को हुए हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर जिले (Odisha Train Accident) के बहनागा बाजार स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके कुछ बोगी पटरी से उतरकर बगल के ट्रैक पर चले गए थे और उस ट्रैक पर आने वाली यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई थी।
CBI ने इन अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
भुवनेश्वर में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 के साथ 201 साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसमें रेलवे अधिनियम की धारा 153 भी जोड़ी है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि अरुण कुमार महंत ने बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर- 94 पर रिपेयरिंग का काम एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग करके किया था।