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आज से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत ​​उद्यान

By: Richa Gupta | Created At: 02 February 2024 06:35 AM


राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी यानी आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। वहीं आज से लेकर 31 मार्च, 2024 तक उद्यान उत्सव-1, 2024 के तहत आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा।

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राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी यानी आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। वहीं आज से लेकर 31 मार्च, 2024 तक उद्यान उत्सव-1, 2024 के तहत आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार, जोकि रखरखाव का दिन है, को छोड़कर सप्ताह में छह दिन इस उद्यान में जा सकेंगे। अमृत ​​उद्यान इन विशेष तिथियों को विशेष श्रेणी के लोगों के लिए खुला रहेगा।

विशेष श्रेणी

22 फरवरी - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए

23 फरवरी - रक्षा, अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों के कर्मियों के लिए

1 मार्च - महिलाओं तथा जनजातीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए

5 मार्च - अनाथालयों के बच्चों के लिए

6 घंटे के स्लॉट में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी

आगंतुकों को सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच 6 घंटे के स्लॉट में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। पूर्वाह्न के दो स्लॉट (10 बजे से 12 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में 7,500 आगंतुकों और सप्ताहांत पर प्रत्येक स्लॉट में 10,000 आगंतुकों की होगी। अपराह्न के चार स्लॉट (12:00 बजे से 4:00 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में प्रत्येक स्लॉट में 5,000 आगंतुकों और सप्ताहांत पर 7,500 आगंतुकों की होगी। बुकिंग https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/visit/amrit-udyan/rE पर की जा सकेगी। सीधे चले आने वाले (वॉक-इन) आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के निकट सुविधा काउंटर या स्वयं सेवा कियोस्क पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से जुड़ता है

सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति संपदा के गेट नंबर 35 से होगा, जहां नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से जुड़ता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9.30 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी। इस दौरे के दौरान, आगंतुक बोनसाई गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन से होकर गुजरेंगे। बाहर निकलने पर उनके लिए फूड कोर्ट होंगे। आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स/हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।