भोपाल जिले में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक नहीं ले सकेंगे छुट्टी
By: Richa Gupta | Created At: 28 March 2024 04:47 AM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है कि भोपाल जिले के सभी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है और सभी प्रकार के सरकारी अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है कि भोपाल जिले के सभी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है और सभी प्रकार के सरकारी अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। छुट्टी के दिन भी भोपाल में सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। यह कार्रवाई लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए लागू हुई आदर्श आचरण संहिता के तहत की गई है।
अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
भोपाल के संभागीय जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए भोपाल जिले में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी के किसी भी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी प्रकार के अवकाश निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किये जाएंगे।
अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत ही मान्य किये जाएंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें तथा सार्वजनिक अवकाशों में भी उनके कार्यालय खुले रहेगें। यदि शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेगें। ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही अवकाश पर है उनके अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत ही मान्य किये जाएंगे।