आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व CM बघेल को हाई कोर्ट का नोटिस
By: Sanjay Purohit | Created At: 30 January 2024 07:33 AM
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने बघेल सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने बघेल सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल ने ये याचिका लगाई है। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता ने विधायक बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के 48 घंटे पहले रैली निकालने अथवा सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें विजय ने कहा कि 16 नवंबर 2023 को तत्कालीन सीएम व विधायक प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रैली व रोड शो का आयोजन किया गया था, जो धारा 126 का स्पष्ट उल्लंघन है।
भूपेश बघेल को अयोग्य घोषित करने की मांग की
याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार को मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के भीतर चुनाव के संबंध में किसी भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस निकालने, आयोजित करने, भाग लेने, शामिल होने या संबोधित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।