मध्य प्रदेश में चार चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में श्रमिकों को अपने मतदाधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें अवकाश दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में चार चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में श्रमिकों को अपने मतदाधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें अवकाश दिया जाएगा। यह सवैतनिक होगा। कोई भी इकाई श्रमिकों को न तो मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
दिशानिर्देश जारी
प्रदेश में पहले चरण का मतदान सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट के लिए 19 अप्रैल को होगा। जबकि, दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल सीट के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सीट के लिए सात मई और चौथे चरण में शामिल देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार इंदौर, खरगोन, खंडवा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। इसमें मतदान के लिए श्रमिकों को अवकाश मिलेगा। यह प्रविधान उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कोई खतरा हो
अवांछित कंटेट पर नजर रखी जाएगी
श्योपुर में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंटरनेट मीडिया पर पेड न्यूज, फेक न्यूज आदि कटेंट पर निगरानी रखने के लिए लोकसेवा प्रबंधक योगेश पुरोहित को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा तीन पालियों में छह कर्मचारी भी नियुक्त किए गए है। इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए बनाई गई मीडिया सेल 24 घंटे कार्यरत रहेगी। इसके माध्यम से इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन, पेड न्यूज, फेक न्यूज एवं अन्य अवांछित कंटेट पर नजर रखी जाएगी।