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Kanhaiyalal Murder Case में 2 गवाहों के हुए बयान, 164 के बाकि, बेटे यश ने कही ये बड़ी बात

By: payal trivedi | Created At: 07 June 2024 06:46 AM


उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रही हैं। अभियोजन की ओर से गुरुवार को कन्हैयाल के बेटे यश तेली के बयान दर्ज करवाए गए।

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Udaipur: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले (Kanhaiyalal Murder Case) में एनआईए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रही हैं। अभियोजन की ओर से गुरुवार को कन्हैयाल के बेटे यश तेली के बयान दर्ज करवाए गए। यश ने कोर्ट में कहा कि आऱोपियों ने उसके पिता की जघन्य हत्या की हैं। वहीं इन आरोपियों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है कि घटना के करीब 2 साल बाद मामले की ट्रायल शुरू हुई हैं। वहीं अभी तक कुल 166 गवाहों में से केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज हो पाए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि केस का फैसला होने में कितना समय लगेगा। जबकि घटना के बाद सरकार ने कहा था कि केस को हम फास्ट ट्रैक करेंगे। लेकिन एनआईए की विशेष अदालत में अन्य मामलें होने के चलते केस की डे टू डे हैयरिंग नहीं हो पा रही हैं।

आज दो पुलिसकर्मियों के होंगे बयान

आज अभियोजन की ओर से इस केस में दो पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। इन दोनों पुलिसकर्मियों भानुप्रताप सिंह औऱ राजेन्द्र ने ही आरोपियों को सबसे पहले पकड़ा था। हालांकि समयाभाव के कारण कन्हैयालाल के बेटे यश से बचाव पक्ष जिरह नहीं कर पाया था। ऐसे में अब बचाव पक्ष को जिरह के लिए अदालत ने 20 जून की तारीख दी हैं।

करीब साढ़े तीन महीने पहले आरोपियों पर हुए थे चार्ज फ्रेम

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों पर 13 फरवरी को NIA की स्पेशल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे। सभी आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म-जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित षड्यंत्र में शामिल होने के चार्ज तय किए गए थे। एनआईए कोर्ट ने पेश की गई चार्जशीट में लगाई गई सभी धाराओं में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए हैं। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।

आरोपियों पर आंतकी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज

एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया था कि आरोपियों ने वॉट्सऐप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा। धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की। आरोपियों के खिलाफ जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षड्यंत्र में वे सभी शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म-जाति को अपमानित करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है।

एनआईए ने 22 दिसंबर 2022 को पेश किया था चालान

कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए (Kanhaiyalal Murder Case) ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी के अलावा मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद उर्फ मुस्लिम खान के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। आपको बता दे कि आरोपी फरहाद मोहम्मद को एनआईए की विशेष कोर्ट ने करीब 9 महीने पहले जमानत मिल चुकी हैं। वहीं शेष 8 आऱोपी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं।