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'पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बलात्कार नहीं', जानें MP हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप पर क्या कहा

By: Sanjay Purohit | Created At: 05 May 2024 06:03 AM


एमपी हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा है कि पति के द्वारा किसी की प्रकार से बनाया गया संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मैरिटल रेप आईपीसी की धारा के तहत अपराध नहीं है, इसलिए पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है।

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एमपी हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि चूंकि वैवाहिक बलात्कार आईपीसी के तहत अपराध नहीं है, इसलिए पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि यदि एक पत्नी वैध विवाह के दौरान अपने पति के साथ रह रही है तो पति द्वारा अपनी पत्नी (15 साल से ऊपर) के साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध बलात्कार नहीं होगा। हालांकि होईकोर्ट ने ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 376B इसका एक अपवाद है।

आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 का किया जिक्र

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, 'हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 का जिक्र करते हुए कहा है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी (15 साल से ऊपर) के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा।' सिंगल जज की बेंच ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि 'किसी महिला के गुदा में लिंग का प्रवेश भी बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन पति द्वारा अपनी पत्नी (15 साल से ऊपर) के साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध बलात्कार नहीं है, इन परिस्थितियों में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति न होने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है।'

क्या है मामला

हाईकोर्ट ने मनीष साहू नाम के व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में ये फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया। पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में पति पर आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृति यौन संबंध के आरोप लगाए गए थे। दरअसल, आईपीसी की धारा 375 के अनुसार, किसी महिला के साथ बिना उसकी सहमति के किसी भी प्रकार के संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार, 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं बताया गया है।