मप्र के ढाई लाख से अधिक बुजुर्गों को घर से मतदान की मिलेगी सुविधा, 4 दिन में करना होगा आवेदन
By: Ramakant Shukla | Created At: 21 March 2024 09:04 AM
चुनाव आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। मध्यप्रदेश में इस आयु वर्ग के 2.89 बुजुर्ग मतदाता आते हैं। वहीं, 5.79 लाख दिव्यांग मतदाताओं को भी डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 6 सीटों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं को यदि इस सुविधा का लाभ उठाना है तो उन्हें चार दिन के भीतर आवेदन करना होगा। इसका परीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
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चुनाव आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। मध्यप्रदेश में इस आयु वर्ग के 2.89 बुजुर्ग मतदाता आते हैं। वहीं, 5.79 लाख दिव्यांग मतदाताओं को भी डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 6 सीटों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं को यदि इस सुविधा का लाभ उठाना है तो उन्हें चार दिन के भीतर आवेदन करना होगा। इसका परीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
ढाई लाख से अधिक बुजुर्गों को घर से मतदान की मिलेगी सुविधा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार घर से मतदान की सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को देने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव में यह आयु सीमा 80 वर्ष से अधिक थी।40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
इसके लिए सबको फॉर्म 12 डी देना होगा। पात्रता की जांच में यदि आवेदन सही पाए जाते हैं तो फिर घर से ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मतदान दल मतदान से एक सप्ताह पहले संबंधित मतदाता के घर पहुंचकर मतदान कराएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, इसके लिए उम्मीदवार को मतदान कराए जाने की पूर्व सूचना दी जाएगी और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी।