अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह तारीख उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले पैन कार्ड मिला है।
अगर PAN लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
अगर आप निर्धारित अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' या निष्क्रिय हो जाएगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
ITR : आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही आपका कोई पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस हो पाएगा।
रिफंड: आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और आपका रिफंड रोक दिया जाएगा।
वित्तीय लेनदेन: आपको सैलरी क्रेडिट (Salary Credit) होने में दिक्कत आ सकती है और आपकी SIP भी फेल हो सकती है।
TDS/TCS: TDS और TCS क्रेडिट आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे और आपका TDS/TCS ज़्यादा दर पर काटा या कलेक्ट किया जा सकता है।