वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बताया कि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनधिकृत डिजिटल लोन ऐप्स द्वारा नागरिकों के शोषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार RBI और अन्य नियामकों के साथ मिलकर ऐसी ऐप्स की गतिविधियों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। RBI ने अपनी वेबसाइट पर ‘डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) डायरेक्टरी’ शुरू की है, जिसमें केवल उन्हीं ऐप्स की सूची है जो RBI द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबद्ध हैं। यह डायरेक्टरी ग्राहकों को किसी ऐप के दावे की सत्यता जांचने में मदद करेगी।
सीतारमण ने बताया कि यदि कोई अनधिकृत लोन ऐप पाई जाती है तो आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत MeitY ऐसी ऐप्स या वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे सकता है।
RBI ने डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 भी जारी किए हैं, जिनमें रिकवरी प्रक्रिया, डेटा गोपनीयता, ग्राहक शिकायत निवारण और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स व ऐप्स के लिए अनिवार्य नियम शामिल हैं। सरकार इंटरनेट कंपनियों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर भी अनधिकृत लोन ऐप्स की गतिविधियों की समीक्षा कर रही है।
गृह मंत्रालय के I4C प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसी ऐप्स का विश्लेषण किया जा रहा है। नागरिक राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक ‘SACHET’ पोर्टल पर भी गलत तरीके से पैसे जमा करने या वसूलने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।