सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की समय-सीमा बढ़ाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऐक्ट की धारा 3B के अनुसार, उपयुक्त मामलों में समय बढ़ाने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनलों को दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आवेदनों का निस्तारण कर दिया और आवेदकों को समय-सीमा से पहले संबंधित ट्रिब्यूनलों से संपर्क करने की अनुमति दे दी। सुनवाई की शुरुआत में आवेदकों की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संशोधन 8 अप्रैल को लागू हुआ। पोर्टल 6 जून को बनाया गया।
कोई जानकारी नहीं
वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने वाली याचिका पर आदेश 15 सितंबर को आया। छह महीने का समय बहुत कम है। कई वक्फों का विवरण नहीं पता क्योंकि 100 या 125 साल पुराने वक्फों की जानकारी भी नहीं मिलती। इन विवरणों के बिना पोर्टल स्वीकार नहीं करता।