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CG NEWS : रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के निर्देश जारी,गणेश चतुर्थी पर प्रशासन का सख्त रवैया

By: keshavsarthi | Created At: 19 September 2023 05:21 AM


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रायपुर- Strict attitude of administration on Ganesh Chaturthi, शहर में गणेश चतुर्थी को लेकर शासन प्रशासन मुस्तेदी दिखाते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेज आवाज में डीजे, धुमाल बजाने पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगी। राजधानी रायपुर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल पर प्रतिबंध लगया गया है। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति के होने पर आयोजनकर्ता और डीजे आपरेटर दोनों पर केस करवाई की जाएगी। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के अमला करेगा। गणेश उत्सव के मद्देनजर रकते हुए सोमवार शाम रेड क्रास भवन में गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों, डीजे, धुमाल के संचालकों की मीटिंग बुलाई गई इनमे शहर के 50 से ज्यादा डीजे, धुमाल संचालक लोग शामिल हुए है। बैठक में एनआर साहू अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर, अतरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, डीएसपी जिला विशेष शाखा सत्यप्रकाश तिवारी, गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारी व सदस्य के साथ डीजे, धुमाल संचालक उपस्थित रहे।

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आम सड़क पर पूजा पंडाल, स्वागत द्वार नहीं लगाने के दिए निर्देश

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा गणेशोत्सव समिति के सदस्यों को मेन रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने और वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं तेज आवाज से लाउडस्पीकर न बजाने के निर्देश दिए। इसके के साथ ही डीजे, धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में बजाने के साथ रात 10 बजे के बाद नहीं बजाने के कड़ी निर्देश दिए।

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एक अक्टूबर तक मूर्तियों का विसर्जन करें

मीटिंग में समस्त गणेश उत्सव समितियों को 1 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने का निर्देशित किया है। इसमें सभी गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों एवं डीजे, धुमाल संचालकों द्वारा अपनी तरफ से पूर्ण सहमति दी गई। साथ ही राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मानक के अनु रूप कम तीव्रता के ध्वनि उपयोग करने के लिए सहमति दी गई है।

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