


सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर पढ़ा रहे बीएड धारक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार कर लिया है। यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच प्राइमरी टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर ये शिक्षक इस कोर्स को एक साल के भीतर पूरा नहीं करते, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बीएड की डिग्री प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) के शिक्षण के लिए पूरी तरह योग्य नहीं है, क्योंकि यह कोर्स सेकेंडरी लेवल (कक्षा 6-12) के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोर्ट ने NCTE को निर्देश दिया था कि पहले से नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए एक विशेष ब्रिज कोर्स बनाया जाए, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के मानकों पर खरा उतर सकें।
NCTE ने इस कोर्स को मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NCTE ने यह ब्रिज कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स को 7 अप्रैल 2025 को NCTE ने मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इस कोर्स को करना अनिवार्य कर दिया गया है।