भारतीय रेलवे अक्सर बिना टिकट या 'अनाधिकृत टिकट' (गलत क्लास में यात्रा) करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप AC फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदे बिना भी इस प्रीमियम कोच में सफर कर सकते हैं? यह खास नियम खासकर अकेली सफर कर रही महिलाओं के लिए है।
ट्रेनों से हर दिन दो करोड़ से ज़्यादा यात्री सफर करते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा AC क्लास में यात्रा करता है। AC First Class में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मैनुअल में यह विशेष प्रावधान किया गया है। अगर कोई महिला AC फर्स्ट क्लास में अकेले यात्रा कर रही है और उसका अटेंडेंट दूसरी श्रेणी (जैसे AC II टियर) में है, तो अटेंडेंट को एक सीमित समय के लिए AC फर्स्ट क्लास के कोच में बैठने की अनुमति मिल जाती है।
यह नियम इन शर्तों के साथ लागू होता है
1. समय सीमा: अटेंडेंट को केवल रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही AC फर्स्ट क्लास में बैठने की अनुमति होगी।
2. अटेंडेंट की शर्त: अटेंडेंट का महिला होना अनिवार्य है।
3. टिकट की शर्त: अटेंडेंट के पास कम से कम AC II टियर (Second AC) का वैध टिकट होना चाहिए। AC III टियर (Third AC) का टिकट होने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
रेलवे के इस नियम के तहत अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो TTE भी उस महिला अटेंडेंट को AC फर्स्ट क्लास में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। इस नियम से रात के समय अकेली सफर कर रही AC फर्स्ट क्लास की महिला यात्री को सुरक्षा और साथ मिल जाता है, भले ही उनके अटेंडेंट का टिकट सस्ता हो।