


मध्यप्रदेश में वाहन चेकिंग को लेकर परिवहन आयुक्त ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब बिना वर्दी और बिना बॉडी वॉर्न कैमरे (BWC) के वाहनों की चेकिंग नहीं की जाएगी। चालानी कार्रवाई केवल POS मशीन के माध्यम से की जाएगी।
गाइडलाइन में 8 प्रमुख दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- चेकिंग के दौरान पूरा स्टाफ वर्दी में होना चाहिए, और वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी चाहिए।
- चेकिंग के समय कम से कम दो बॉडी वॉर्न कैमरे चालू मोड में होने चाहिए।
- किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारण के 15 मिनट से अधिक समय तक न रोका जाए।
- रात के समय चेकिंग के लिए पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध वसूली की शिकायतों को रोकने के लिए उठाया गया है।
बॉडी वॉर्न कैमरा क्या है
बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC), जिसे बॉडी-वॉर्न वीडियो या बॉडीकैम के नाम से भी जाना जाता है। एक पहनने योग्य ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। यह आमतौर पर पुलिस अधिकारी की वर्दी पर लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अन्य सुरक्षा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए भी किया जाता है।