


बुरहानपुर नगर निगम ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। अब जो व्यापारी बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को एमआईसी हॉल में हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि बिजली विभाग के साथ समन्वय कर सभी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंस न लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि करेगा।
व्यापारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे
आयुक्त ने बैठक में कहा कि कई व्यापारी बिना नगर निगम की अनुमति के वर्षों से दुकानें चला रहे हैं, जिससे न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि यह कानूनी नियमों का उल्लंघन भी है। अब ऐसे सभी व्यापारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे और तय समयसीमा में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम की टीम हर वार्ड में जाकर यह अभियान चलाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी।
ट्रेड लाइसेंस बनवाया कैसे जाए?
- इसके लिए व्यापारी मध्य प्रदेश ई-नगर पालिका पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले पोर्टल खोलकर ट्रेड लाइसेंस सेवा चुनें, फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपना नाम, व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय स्थल का पता और संपर्क विवरण भरें।
- इसके साथ ही पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), दुकान का किराया या स्वामित्व प्रमाण और प्रॉपर्टी टैक्स रसीद अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद तय शुल्क का भुगतान कर आवेदन सबमिट करें। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 15 से 30 दिनों में लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।