सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे मुश्किलों में हैं। उनकी सदस्यता मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और स्पीकर, राज्य सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
क्या हुआ था मामला
मामला तब सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने 18 नवंबर तक मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में नहीं हो सकती। इस तर्क को कोर्ट ने खारिज करते हुए पूछा है कि निर्मला को दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर 90 दिन में निर्णय करना चाहिए था, लेकिन 16 महीनों में निर्णय क्यों नहीं किया? कोर्ट ने 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार और निर्मला सप्रे से जवाब मांगा है।