


मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ देने की घोषणा की है। अब संविदा कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान छह महीने का मातृत्व अवकाश 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा।
यह नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके लिए संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 को लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले से प्रदेश के 32 हजार संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सैलरी भी बढ़ेगी
संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 के तहत संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। अब उनके वेतन में हर छह महीने में बढ़ोत्तरी की जाएगी। यह वृद्धि आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महंगाई दर) के आधार पर तय की जाएगी। इसके अलावा, संविदा कर्मचारियों को अब हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी।
ट्रांसफर का नया प्रावधान
अब तक संविदा कर्मचारियों के तबादले का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही, एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे कर्मचारी अपना तबादला करा सकेंगे।
लंबे समय से चल रही मांगें पूरी
संविदा कर्मचारियों का संगठन लंबे समय से मातृत्व और पितृत्व अवकाश, वेतन वृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहा था। कर्मचारियों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए थे।