


राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की आरे से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया।
लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हम रोक नहीं लगाएंगे। हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामले का फैसला होने दें। हम इस छोटे मामले को क्यों रखें?' कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब हाई कोर्ट पहले से ही इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
व्यक्तिगत पेशी से छूट, पर ट्रायल जारी रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को थोड़ी राहत देते हुए यह भी कहा कि उन्हें ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह लालू यादव की उस याचिका पर जल्द सुनवाई करे, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।