


पीडब्ल्यूडी ने एक गलती सुधारते हुए 355 फ्लाईओवर के डिजाइन को रद्द करने का आदेश वापस ले लिया है। चीफ इंजीनियर ने माना कि यह आदेश गलती से जारी हुआ था। उन्हें रेलवे और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार नहीं था। विभाग अब सड़कों के रखरखाव को भी 'गारंटी पीरियड' में शामिल करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सड़क मंत्रालय की तर्ज पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
पहले दिया था 355 रेलवे ओवरब्रिज को रद्द करने का आदेश
पीडब्ल्यूडी ने पहले निर्माणाधीन और प्रस्तावित 355 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के डिजाइन को रद्द करने का आदेश दिया था। यह आदेश 15 जुलाई को जारी किया गया था। लेकिन, 24 घंटे के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया। ब्रिज सर्किल के चीफ इंजीनियर ने माना कि यह आदेश गलती से जारी हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस आदेश को जारी करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि, डिजाइन रेलवे और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त प्रक्रिया से बनती है।
15 जुलाई को जारी हुआ था आदेश
15 जुलाई को चीफ इंजीनियर ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मध्यप्रदेश के सभी निर्माणाधीन और नए प्रोजेक्ट की जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस आदेश के बाद कई सवाल उठे।
रिव्यू के बाद आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट
चीफ इंजीनियर ने मीडिया से बातचीत में माना है कि जब तक रिव्यू नहीं होगा, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात में काम रुके हुए हैं, तो इस दौरान समीक्षा कर लेंगे।