छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने आदेश सभी वक्फ संस्थाओं जैसे मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लियों को भेजा है। दरअसल, ये आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इससे पहले शिकायत मिल रही थी कि, मौलाना ने 5100 रुपए नजराना-उपहार नहीं देने पर निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया था। जारी आदेश में कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए इमाम/मौलाना की तरफ से जो नजराना या उपहार लिया जाता है, वो 1100 रुपए से अधिक ना हो।
मिल रही थी शिकायतें
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी। मौलाना निकाह के बाद मिलने वाले नजराने को मनमाने तरीके से डिमांड कर रहे थे। एक जगह किसी एक इमाम-मौलाना ने निकाह पढ़ाने के लिए 5100 रुपए नजराना-उपहार नहीं दिए जाने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए थे। वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि, इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद उन्हें गंभीरता से लेते हुए डॉ. राज ने यह आदेश जारी किया है।
नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई
राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि इस्लाम में शरीयत का भी यह हुक्म है कि निकाह को आसान करें। पूरे प्रदेश में लगभग 800 से ज्यादा इमाम और मौलाना है, जो निकाह पढ़ाने का काम करते हैं। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है और कोई शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।