


जबलपुर,भोपाल नवाब की पुश्तैनी संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2000 के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से सैफ अली खान , शर्मिला टैगोर सहित अन्य लोगों को झटका लगा है।
यह मामला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है। इस मामले में बेगम सुरैया रशीद, बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और अन्य ने 2000 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने जिला न्यायाधीश भोपाल के आदेश को चुनौती दी थी।