


भोपाल, बाल विवाह पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मैरिज गार्डन, कैटरिंग, बैंड वालों और धर्मगुरुओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कलेक्टर ने सामूहिक विवाह आयोजकों से भी कहा है कि वे लिखित में दें कि उनके यहां कोई नाबालिग शादी नहीं करेगा। बाल विवाह करने वालों पर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें दो साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
अक्षय तृतीया पर होती हैं शादियां
अक्षय तृतीया पर कई शादियां होती हैं। इस दौरान बाल विवाह होने का डर रहता है। इसलिए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाल विवाह की सूचना सही पाई गई, तो लड़के और लड़की के परिवार वालों पर भी केस दर्ज होगा।
मैरिज गार्डन वाले भी देखें
भोपाल कलेक्टर ने यह भी कहा है कि मैरिज गार्डन, कैटरिंग और बैंड वालों को यह देखना होगा कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं या नहीं। उन्हें उम्र का प्रमाण पत्र भी देखना होगा। इसका मतलब है कि शादी की सेवा देने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शादी करने वाले दोनों लोग 18 साल से ऊपर हों।
अधिकारियों के नंबर जारी
कलेक्टर ने अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को 9425047133 पर सूचना दी जा सकती है। सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास को 7000879805 पर सूचना दी जा सकती है। जिला कार्यालय को 8696389007 पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा, डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।