


चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा और स्पष्टता बढ़ाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह संशोधन चुनाव नियम 1961 के नियम 49B के तहत किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की तस्वीरें अब बैलेट पेपर पर रंगीन रूप में छपी होंगी और चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से में होगा ताकि वह साफ और आसानी से पहचाना जा सके।
28 अहम पहलें की
चुनाव आयोग ने पिछले छह महीनों में चुनाव प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए 28 अहम पहलें की हैं और यह कदम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अब उम्मीदवारों और ‘नोटा’ (NOTA) के क्रमांक अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। उनकी फॉन्ट साइज 30 और बोल्ड होगी ताकि मतदाताओं को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सभी उम्मीदवारों और ‘नोटा’ के नाम एक ही फॉन्ट और एक ही आकार में बड़े अक्षरों में छापे जाएंगे जिससे समानता और स्पष्टता बनी रहे।
बैलेट पेपर अधिक पढ़ने योग्य और स्पष्ट दिखाई देंगे
नए बैलेट पेपर 70 GSM पेपर पर छापे जाएंगे। विधानसभा चुनावों के लिए इन बैलेट पेपरों का रंग गुलाबी होगा और इसके लिए तय किए गए विशेष RGB मानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलावों का इस्तेमाल सबसे पहले आगामी बिहार चुनावों में किया जाएगा और इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। इन सुधारों से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के दौरान आसानी होगी और बैलेट पेपर अधिक पढ़ने योग्य और स्पष्ट दिखाई देंगे।