


मध्यप्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों को झटका लग सकता है ! दैनिक वेतन भोगियों की अब नगरीय प्रशासन विभाग में नियुक्तियां नहीं होगी। दैनिक वेतन भोगियों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। दरअसल पिछले 25 साल का नगरीय प्रशासन विभाग ने दैनिक वेतन भोगियों का रिकॉर्ड मांगा है। किस अधिकारी की सिफारिश से नियुक्ति हुई, कितने परमानेंट हुये, नियुक्ति कब हुई इसकी जानकारी मांगी गई है।
राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन
2000 से 2025 तक नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। निगमों, मण्डलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और सहकारी संस्थाओं पर भी आदेश लागू होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा है कि- कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई हैं, जो कि राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।