


छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले की दूसरी चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। यह चरण उन अभिभावकों के लिए एक और मौका है, जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए या जिनके बच्चों का चयन नहीं हो सका।
राज्य शिक्षा निदेशालय के अनुसार, दूसरे चरण में 1 जुलाई से 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया 22 और 23 जुलाई को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगी और 31 जुलाई 2025 तक स्कूलों में अंतिम प्रवेश पूरा कर लिया जाएगा।
रायपुर सहित कई जिलों में हैं सीटें खाली
पहले चरण में राज्यभर के कई स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटें खाली रह गई थीं। रायपुर जिले के 834 निजी स्कूलों में 4935 सीटें आरक्षित थीं, जिनमें से 425 सीटें पहले से ही रिक्त थीं। 30 मई को पहले चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी 182 चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। अब जुलाई में दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे और बच्चों को फायदा मिलेगा।
प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां:
ऑनलाइन आवेदन (पंजीयन): 1 जुलाई से 12 जुलाई 2025
दस्तावेज़ों की जांच: 1 जुलाई से 8 जुलाई 2025
लॉटरी और स्कूल आवंटन: 22-23 जुलाई 2025
स्कूलों में अंतिम प्रवेश तिथि: 31 जुलाई 2025
दूसरे चरण की खास बातें:
राज्य में कई नए निजी स्कूलों का पंजीयन जारी है
अधिक स्कूलों के जुड़ने से सीटों की संख्या में इज़ाफा
रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों में 100 से लेकर 1500 तक सीटें खाली
बिलासपुर जिले में लगभग 1500 नई सीटों पर एडमिशन संभावित
RTE क्या है और किसे मिलेगा लाभ?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत निजी स्कूलों में कक्षा 1 (या नर्सरी) में 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन छात्रों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करती है।
पात्रता मानदंड:
बच्चे की उम्र 3.5 से 6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए
परिवार BPL श्रेणी में आता हो
स्कूल उसी वार्ड/क्षेत्र में स्थित हो जहाँ परिवार रहता है
ज़रूरी दस्तावेज़
जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या RTE पोर्टल पर जाएं
आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
आवेदन फॉर्म सबमिट करें और रसीद सुरक्षित रखें