पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। यह फैसला संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला एक महंगे बुलगारी आभूषण सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं। अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की सजा दी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा शामिल है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा, दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के अनुसार, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में आरोपित किया गया था।