


विधानसभा में भोपाल और इंदौर मेट्रोपोलिटन सिटी के विकास के लिए मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 पेश किया गया। भोपाल रीजन में भोपाल, सीहोर, रायेसन, विदिशा और राजगढ़ तो इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन बनाएंगे। इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने के लिए महानगर क्षेत्र और महानगर नियोजन समिति, मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी कार्यकारी समिति, महानगर विकास एवं विशेष योजना और एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री होंगे अथॉरिटी के अध्यक्ष
अथॉरिटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तीन विभाग नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव सदस्य होंगे। अथॉरिटी के काम का क्रियान्वयन करने कार्यकारी समिति बनेगी। इसके अध्यक्ष महानगर आयुक्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन के बाद विकास अनुमति देने के अधिकार उसी के पास होंगे। एरिया डेवलपमेंट प्लान और टीडीएस के क्षेत्र में विकास अनुज्ञा भी अथॉरिटी देगी। शासकीय विभागों को भी निर्माण करना होगा तो अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। आपत्ति होने पर अथॉरिटी इसे वापस भी कर सकेगी। निजी प्रोजेक्ट के लिए भी विकास अनुज्ञा अथॉरिटी के महानगर आयुक्त देंगे।
ऐसा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान
मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट प्लान कम से कम 15 वर्ष के लिए बनेगा। इसमें मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आर्थिक विकास की नीति तय होगी। सभी संसाधनों के उचित उपयोग की रूपरेखा रहेगी। क्षेत्र में बसाहट, कृषि भूमि, वन, बंजर भूमि, जल निकाय, यातायात, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि उपयोगों को व्यापक रूप से दर्शाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, जल ग्रहण, जल आपूर्ति, सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाओं के साथ यातायात, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक विकास, वन संरक्षण, बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नीति तय करेगी।