


इंदौर, बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर के आदेश का कड़ाई से पालन होगा। इसको लेकर पेट्रोल पंप पर भी महकमा नजर रखेगा। नियम विपरीत काम करने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इधर, पुलिस भी अलर्ट रहेगी और पंप पर कोई विवाद करता है तो हवालात का रास्ता दिखाया जाएगा।
बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं देखते हुए की सख्ती
इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, इसमें अब पेट्रोल पंप संचालकों को बगैर हेलमेट पहने वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देना है। आदेश शुक्रवार से लागू हो रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि पहले भी ये नियम लागू किया गया था। हमने वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना किया, जिस पर विवाद हुए। ऐसे में हम क्या करेंगे? इस पर एडीएम राय ने पुलिस अफसरों से कहा कि वे थानों पर पुलिस को अलर्ट रखें। ऐसी सूचना आने पर मौके पर पहुंचे और विवाद करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें।