

मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति को लेकर कड़ा फैसला लिया गया है। इंदौर के बाद भोपाल में भी अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा, यहां भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह कड़ा कदम उठाया गया है। अब से भोपाल के चौराहों पर भीख मांगने और देने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए निगरानी के रूप में चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का सहारा लेने का निर्णय लिया है।
भीख लेने-देने पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुसार, भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
क्यों हुआ आदेश जारी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि भोपाल में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्य और शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते हैं। जिसमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है। भिक्षावृत्ति में संलग्र ज्यादातर व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसकी आड़ में वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रही रहती है। भिक्षावृत्ति को एक सामाजिक बुराई माना जाता है, इसलिए सरकार ने भी समय-समय पर इसे रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।